ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त कई बार ग्राहकों के बैंक खाते से पैसा तो कट जाता है लेकिन रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी परिस्थिति में ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट के दौरान अक्सर ऐसा देखने को मिलता है।

मसनल फोनपे, गूगलपे भीम आदि के जरिए ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं। कंपनियों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों का पैसा एकदम सुरक्षित होता है। ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में ग्राहकों के खाते में पैसा रिफंड कर दिया जाता है। अगर ऐसा न हो तो ग्राहकों को अपने बैंक से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए।

यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई एप में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप ‘Payment History’ में ‘Raise Despute’ पर जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा।

बता दें कि एटीएम ने पैसे नहीं दिए और अकाउंट से रकम कट गई, पर बैंक ने पांच दिन में खुद रकम वापस नहीं की तो बैंक को जुर्माना देना होता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन से 30 दिनों के अंदर ग्राहकों को बैंक में शिकायत दर्ज करनी होती है।