Reserve Bank of India moratorium on term loan EMIs: कोरोना संकट के चलते लोन ईएमआई भरने वाले ग्राहकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन मोरेटोरियम की बड़ी राहत दी थी। इसकी मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है। यानी कि ग्राहकों ने एक सितंबर से किस्तें नियमित नहीं चुकाईं तो लोन अकाउंट डिफॉल्ट हो सकता है। 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने के बाद ग्राहकों को होम लोन और व्हीक्ल लोन पर ईएमआई चुकाने से मिली छूट खत्म हो जाएगी।
ग्राहकों को सितंबर से किस्त चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर वे किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते तो उनका क्रेडिट स्कोर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अगर कोई ग्राहक लोन मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी किस्त चुकाने में असमर्थ हैं तो वे बैंक से संपर्क कर लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
बैंक लोन रीस्ट्रक्चरिंग कर आपके लोन भुगतान पीरियड को दो साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में आम आदमी की आमदनी प्रभावित हुई है। इसी के असर को देखते हुए आरबीआई ने आम नागरिकों को राहत देते हुए ईएमआई में छूट यानी लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी तरह के टर्म लोन की किस्तों में छूट की अवधि को मई में तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। मार्च से लेकर मई तक के लिए दी गई यह छूट 31 अगस्त 2020 तक जारी है। इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत अन्य कई तरह के कर्ज लेने वाले लोगों को राहत मिली।