अक्सर ऐसा होता है जब हमारे हाथ गलती से कोई फटा-गला नोट लग जाता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की गलती से नोट फोट जाता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं। हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं मसलन बैंक इन नोट को स्वीकार करेगा या नहीं। कितने पैसे हमें नोट के बदले में मिलेंगे आदि। एक ऐसा ही सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि क्या हम किसी भी बैंक में जाकर गला कटा नोट जमा कर सकते हैं?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर नोटों को बदलवा सकता है। इसके लिए बैंक ग्राहक को मना नहीं कर सकते चाहे ग्राहक का किसी भी बैंक में खाता हो। आरबीआई का इस संबंध में बैंकों को सख्त निर्देश है। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे-फटे नोट बदलें। साथ ही उन्हें अपनी शाखाओं कें इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाएं।

ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिसमें बैंक ग्राहकों के नोट बदलने से मना कर देते हैं। ग्राहकों से कहा जाता है कि उन्हें नोट बदलवाने के लिए आरबीआई कार्यालय जाना होगा। ऐसे में ग्राहक पूरी तरह से परेशान होकर प्राइवेट जगहों से नोट को बदल लेते हैं जिनकी उन्हें पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती।

एक सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि क्या जानबुझकर फाड़े गए नोटों को बैंक वापस लेते हैं? आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंक ऐसे नोटों स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। आरबीआई ने बैकों साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरह के किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार न करें, जिस ग्राहक ने जानबूझकर फाड़ा हो।