RBI Rules for Exchange of Torn Notes: अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास फटे-गले नोट आ जाते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि हमारे पास जो नोट मौजूद हैं वह फटे हुए हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि नोट लापरवाही से फट जाता है या कई बार लोग जानबूझकर उसे फाड़ देते हैं। बैंक में जाकर फटे-गले नोट के बदले पैसे मिल जाते हैं लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए कुछ शर्त रखी हैं। फटे नोट किस हालात में हैं और कितने फीसदी फटे हैं इसके बाद ही बैंक उसके बदले दिए जाने वाले अमाउंट को तय करते हैं।
एक सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि क्या जानबुझकर फाड़े गए नोटों को बैंक वापस लेते हैं? आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंक ऐसे नोटों स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। आरबीआई ने बैकों साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरह के किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार न करें, जिस ग्राहक ने जानबूझकर फाड़ा हो। अब सवाल यह है कि कोई नोट जानबुझकर फाड़ा गया है या नहीं ये कैसा पता लगेगा?
ऐसे नोटों का पता लगाना मुश्किल होता है लेकिन शीर्ष बैंक के मुताबिक अगर बैंक कर्मी ध्यान से नोटों को देखेंगे तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि नोट गलती से फटा है या जानबुझकर। इसके अलावा आरबीआई और दूसरे बैंक जानबूझकर फाड़े गए नोट और गलती से फटे नोट में आसानी से अंतर पता लगा लेते हैं।
फटे नोटों की असली कीमत
आरबीआई के मुताबिक 50 रुपये से कम कीमत के नोटों पर ज्यादा धनवापसी नहीं होती। नियम के मुताबिक 50 रुपये के फटे नोट का 50 फीसदी फटा हिस्सा ग्राहक के पास होना चाहिए तभी उनको रिफंड मिलता है। वहीं 50 रुपये से ऊपर के नोटों पर आपको पूरा रिफंड मिल सकता है बर्शते नोट का कितना फीसदा आपके पास मौजूद है। नियम के मुताबिक 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा होने पर पूरा रिफंड तो इससे कम होने पर आधा रिफंड दिया जाता है।