कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन की व्‍यवस्‍था शुरू की थी। जिसके बाद अब भी सरकार द्वारा फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे भी राशन कार्ड धारक हैं, योग्‍य नहीं है और फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। जबकि कई योग्‍य होकर भी राशन कार्ड न होने से इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

अब इसी को लेकर क्षेत्र की ओर से अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे लोग अपना राशन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दें। नहीं तो जांच के बाद इनपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीएसओ की ओर से जानकारी दी गई है कि जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी, गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय है तो उन्‍हें अपना राशन कार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।

होगी वसूली
अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का राशन कार्ड जांच के बाद निरस्‍त कर दिया जाएगा। साथ ही परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी होगी।

राशन के लिए यह होंगे अपात्र
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।

लोगों से अपील
यूपी समेत अन्‍य राज्‍यों में योग्‍य लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि जो लोग अपात्र हैं, वे राशन कार्ड को सरेंडर कर दें ताकि गरीब परिवारों को कार्ड बनाया जा सके।