Ration Card Portability, One Nation One Ration Card: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था 24 राज्य में लागू हो चुकी है। इसके जरिए राशनकार्डधारकों को राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी की सुविधा मिल रही है। यानी एक राशनकार्डधार किसी भी राज्य, जिले या किसी भी राशन की दुकान में जाकर राशन खरीद सकता है। राशनकार्डधारक अब एक ही राशन की दुकान के भरोसे नहीं बैठ सकता।

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था के तहत ‘राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। नियमों के मुताबिक उपभोक्‍ता किसी भी कोटे की दुकान से राशन ले सकते हैं।

ऐसी कई शिकायतें सामने आती रहती हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई राशनकार्डधारक जिस दुकान से राशन लेता आ रहा है अगर वह उसके अलावा किसी दूसरी जगह से राशन लेता है तो कोटे की दुकान से उसका नाम ही काट दिया जाएगा। यानी अगर उसने दूसरी जगह से राशन लिया तो कोटे की दुकान से नाम कट जाएगा और फिर राशन नहीं मिल पाएगा।

नियमों के मुताबिक जिन जिलों या राज्यों में यह ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था लागू है वहां पर इस तरह की कोई कार्रवाई उपभोक्ता पर नहीं की जाएगी। बल्कि यह योजना तो इसिलिए बनाई गई है ताकि उपभोक्ता अपनी सहुलियत के हिसाब से कहीं से भी राशन खरीद सकें।