कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार गरीब परिवारों को फ्री में राशन दे रही है। ऐसे में अगर आपका कोटेदार राशन नहीं दे रहा है या फिर इसके लिए आपसे पैसे चार्ज कर रहा है। साथ ही राशन को लेकर किसी और तरीके का घोटाला कर रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कहां और कैसे शिकायत करनी चाहिए। इसके लिए आप शिकायत अपने राज्य के राशन कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते हैं तो यहां दिए गए शिकायत नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
इन टोल फ्री नंबरों पर करें शिकायत
दिल्ली – (1800-110-841)
उत्तराखंड- (1800-180-2000, 1800-180-4188)
वेस्ट बंगाल (1800-345-5505)
तमिलनाडु (1800-425-5901)
राजस्थान (1800-180-6127)
पंजाब (1800-3006-1313)
उड़ीसा (1800-345-6724)
महाराष्ट्र (1800-22-4950)
मध्य प्रदेश 181 (सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री)
केरल (1800-425-1550)
कर्नाटक (1800-425-9339)
झारखंड (1800-345-6598, 1800-212-5512)
हिमाचल प्रदेश (1800-180-8026)
हरियाणा (1800-180-2087)
गुजरात (1800-233-5500)
गोवा (1800-233-0022)
छत्तीसगढ़ (1800-233-3663)
चंडीगढ़ (1800-180-2068)
बिहार (1800-3456-194)
असम (1800-345-3611)
मणिपुर (1800-345-3821)
मिजोरम (1860-222-222-789)
तेलंगाना (1800-4250-0333)
सिक्किम (1800-345-3236)
जम्मू और कश्मीर (1800-800-7011 कश्मीर प्रांत)
1800-180-7106 (जम्मू प्रांत)
ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत
अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो आपको nfsa.gov.in लिंक पर जाकर मेल के जरिए भी यह कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में राशन कार्ड बनवाया है और आपको राशन नहीं दिया जा रहा है तो भी आप इसकी शिकायत इन माध्यमों से कर सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ माध्यम हैं, जिनपर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे संबंधित राज्य के सीएमओ पोर्टल के जरिए भी शिकायत सुनी जाती है, यहां जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं पीएमओ के माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं तो यहां पीएमओ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ‘राइट लेटर टू पीएम’ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर शिकायत कर सकते हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन दिए जाने का समय बढ़ा दिया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशन बंद किया जा चुका है, इस कारण अब उपभोक्ताओं को महीने में सिर्फ एक बार भी फ्री राशन मिल रहा है। पहले एक महीने में दो बार फ्री में राशन दिया जाता था।