Rajiv Yuva Vikasam Scheme 2025: तेलंगाना सरकार ने एक सरकारी स्कीम की शुरुआत की है। यह लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने में अच्छी खासी मदद करेगी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक का रियायती सब्सिडी वाला लोन ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है।

तेलंगाना सरकार की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत पात्रता आय और आयु के हिसाब से तय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की इनकम सालाना 1.5 से कम होनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब उम्र की बात की जाए तो नॉन एग्रीकल्चर स्कीम के लिए उम्र की सीमा 21 से 55 साल तय की गई है। साथ ही कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए 60 साल की उम्र तक आवेदन दे सकते हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस स्कीम का मकसद युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद करके उनके आर्थिक विकास के लिए काम करना है।

इन लोगों को आयुष्मान योजना का कोई फायदा नहीं मिलेगा

किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और किसे प्राथमिकता मिलेगी

तेलंगाना सरकार की वेबसाइट के अनुसार, इस स्कीम के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (तेलंगाना गठन के बाद जारी), स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, पट्टादार पासबुक, SADAREM प्रमाणपत्र (दिव्यांग लोगों के लिए) और एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा पहली बार लाभार्थियों, महिलाओं, दिव्यांग लोगों और तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवारों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

पात्र लोगों को दी गई टाइम लिमिट के अंदर ओबीएमएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवदेक को भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ उसकी हार्ड कॉपी ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र ऑफिस या नगर आयुक्त ऑफिस में जमा करनी होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आवेदकों की मदद के लिए मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र में एक हेल्पडेस्क बनाया गया है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं।  लॉन्च हुआ नया आधार ऐप