PM kisan samman nidhi yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। डायेरक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। सरकार अबतक 6 किस्त जारी कर चुकी है। लाभार्थी किसानों को सरकार सातवीं किस्त जारी करने वाली है। कुछ दिनों में यह किस्त जारी की जाएगी।

सभी किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। भूमि सीमा को पूरा करने के बावजूद कुछ श्रेणी के लोग इस नकदी समर्थन के पात्र नहीं माने जाते। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें बनाई हैं। इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि क्या पेंशन पाने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं या नहीं? शर्तों के मुताबिक 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले इसके लिए पात्र नहीं माने जाते।

अगर किसान के परिवार में किसी सदस्य ने बीते वित्त वर्ष में इनकम टैक्स भरा है तो फिर संबंधित परिवार को योजना का हकदार नहीं माना जा सकता। मुताबिक अगर किसी परिवार में पति या फिर पत्नी टैक्सपेयर है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।

शर्तों के मुताबिक लाभ उसे ही मिलेगा जो कि लैंड का ओनरशिप होगा। यानी की अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह योजना के पात्र सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।