PM Kisan Yojana: प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है।
इस योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। कौन-कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे इसके नियम व शर्तें हैं। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपात्र किसान भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में वे लोग जो कि फर्जी तरीके से इस योजना में शामिल हुए हैं उन्हें सरकार की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा सकता है। सरकार ऐसे अपात्र लोगों की पहचान कर ट्रांसफर की गई रकम को वसूल करेगी।
यानी कि जो किसान पात्र नहीं होने के बावजूद गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो फिर सरकार उनके पाई-पाई वसूली करेगी। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो कि इस फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे।
तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में 38,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिले हैं, जो योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं रखते। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वेरिफिकेशन के दौरान असम में 9 लाख अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं।
ये ऐसे लोग थे जिनका कृषि से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। मीडिया में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अबतक ऐसे फर्जी लाभार्थियों से 61 करोड़ रुपये की वसूली भी कर ली है। ऐसे में आगे भी बड़े स्तर पर ये कार्रवाई जारी रह सकती है।