PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। छोटे और सीमान्त किसानों के लिए के शुरू की गई इस स्कीम के जरिए सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए यह रकम सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत किसानों के खातों में ट्रांसफर करती है।
जल्द ही आठवीं किस्त जारी की जाएगी। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इस योजना को लेकर अक्सर किसानों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल योजना की शर्त से जुड़ा है। किसानों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इनकम टैक्स भरने वाले इस योजना का फायदा ले सकते हैं या नहीं?
शर्तों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स देने वालों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं लें सकते। अगर वे किसान जो कि टैक्स भरते हैं उन्हें इसके लिए पात्र नहीं माना जाता है। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलता है।
ये है आवेदन करने का तरीका:-
– सबसे पहले पोर्टल के इस लिंक https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं
– यहां ‘Farmers Corner’ में जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें
– नई टैब में आधार नंबर और इमेज कोड डालकर ‘Click here to continue’ पर क्लिक करें
– इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में राज्य, जिला, गांव, ब्लॉक, सब-डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, नाम, कैटगरी आदि मांगी गई जानकारियां दर्ज करें
– जमीन की जानकारी देने के लिए सर्वे या खाता नंबर, खसरा नंबर और एरिया का साइज दर्ज करें
– इन्हें भरने के बाद ‘Save’ पर क्लिक कर दें। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।