PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए किसानों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर करती है। यानी की साल में तीन किस्त के जरिए 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है।

इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि क्या पति-पत्नी दोनों पीएम किसान का लाभ ले सकते हैं? योजना के नियमों के मुताबिक यह स्कीम किसान परिवारों के लिए है।

PM Kisan Yojana के लाभार्थी केंद्र से ऐसे ले सकते हैं 3,000 रु महीना, जानें कैसे

परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है। यानी परिवार के किसी एक सदस्य को ही इसका लाभ मिल सकता है न कि पति-पत्नी दोनों को।

हालांकि अगर कोई पति-पत्नी ऐसा करते हैं तो उनसे किस्त की रिकवरी की जा सकती है। दरअसल कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जिसमें किसानों के साथ-साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी इसका लाभ दे दिया गया। ऐसे में अपात्र लोगों की इस योजना में कोई जगह नहीं है। सरकार इनसे रिकवरी कर पैसा वसूलती है।

इनकी पहचान कर इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया जाता है। जांच की जाती है कि वे किसान हैं भी या नहीं। अगर किसान हैं भी तो योजना के नियमों के तहत पात्र हैं भी यानी। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर इनकी तादाद काफी ज्यादा है। इस स्कीम के लिए आवेदन करने के बाद फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है।