PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी।
2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए किसानों को यह फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जाता है। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन हासिल हो सकती है।
दरअसल सरकार ने यह व्यवस्था की हुई है जिसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपने हिस्से के सालाना 36 हजार पीएम मानधन योजना में सीधे ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ मानधन योजना से जुड़ना होता है। ऐसे में किसानों को बिना खर्च किए सालाना 36 हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाती है।
पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मानधन योजना से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि केंद्र सरकार के पास पहले से ही पीएम किसान योजना के तहत किसान के डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं।
मानधन योजना के तहत न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये हर महीने योगदान देना होता है। इस लिहाज से अधिकतम योगदान 2400 रुपये और मिनिमम योगदान 660 रुपये हुआ। 6 हजार रुपये में से अधिकतम योगदान 2400 रुपये कटे तो भी सम्मान निधि के 3600 रुपये बैंक खाते में बचे रहेंगे। और इस तरह किसान को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी।