PM Fasal Bima Yojana: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसनों को बारिश, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कवर देकर की जाती है। अक्सर देखने और सुनने को मिलता है जब किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो जाती है और वह आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा लेते हैं। किसानों की इसी समस्या को दूर करने और उन्हें सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है।
योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं कि कैसे और किस तरह इस योजना से जुड़ा जा सकता है। इस योजना के लिए क्या प्रीमियम रेट हैं और किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है।
योजना की गाइडलाइन के मुताबिक किसानों को प्रीमियम के तौर पर इंश्योर्ड राशि का 2 फीसद (खरीफ फसलों के लिए) और 1.5 प्रतिशत (रबी फसलों के लिए) देने का प्रावधान किया गया है। योजना में अब किसानों को अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक बीमा लेने की सुविधा मिली है।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप पीएम फसल बीमा योजना के फॉर्म को ऑफलाइन भरकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा पर जाना होगा। यहां आपको आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा पते के प्रमाण के तौर पर भी इन्हीं दस्तावेजों में से किसी एक को दिया जा सकता है।