Pradhan mantri Awas Yojana, Subsidy for Home Loan: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन के ब्याज में 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी परिवार के सिर पर खुद की छत हो। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं।

इन्हीं के आधार पर तय किया जाता है कि किसे कितनी सब्सिटी दी जाएगी। जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्हें योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। वहीं मकान में और कमरे बनाने के लिए भी लोन सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है।

अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर सवाल होते हैं लेकिन सही जानकारी न मिल पाने के चलते वह असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक ऐसा ही कन्फ्यूजन लोगों के मन में प्रॉपर्टी के कारपेट एरिया को लेकर रहता है। प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया यानी कितनी जमीन वालों को इस योजना का फायदा मिल सकता है।

शर्तों के मुताबिक प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस कैटगरी के लिए 60 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एलआईजी-2 कैटगरी के लिए 200 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं एलआईजी-1 कैटगरी के लिए यह 160 वर्ग मीटर निर्धारित है। इस योजना का फायदा एमआईजी कैटगरी के होम लोन धारकों को भी मिलता है।

बता दें कि इस स्कीम के तहत लोन सब्सिडी अप्लाई करने के बाद पूर्ण वेरिफिकेश के बाद ही सब्सिडी राशि प्राप्त करने में 3-4 महीने के बीच का समय लग जाता है। एक बार सब्सिडी राशि लोन अकाउंट में जमा हो जाने के बाद, घर खरीदार आंशिक ऋण चुकौती कर सकते हैं।