PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के जरिए मोदी सरकार खुद का सपना देखने वालों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। ये मदद होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देकर की जाती है। सरकार 2.67 लाख रुपये की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मुहैया करती है। पीएम आवास के तहत अबतक करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी परिवार के सिर पर खुद की छत हो।
इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सही जानकारी न मिलने के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल यह है कि इस योजना के तहत क्या पहले से किसी हाउसिंग स्कीम का लाभ ले चुके परिवार को लाभ मिल सकता है या नहीं?
प्रधान मंत्री आवास योजना के नियमों के मुताबिक अगर पहले से किसी हाउसिंग स्कीम का लाभ लिया गया हो तो लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी योजना के तहत लाभ उसे ही मिलेगा जिसके परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो। इसके साथ ही आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
शर्तों के मुताबिक प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस कैटगरी के लिए 60 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एलआईजी-2 कैटगरी के लिए 200 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं एलआईजी-1 कैटगरी के लिए यह 160 वर्ग मीटर निर्धारित है।
नियमों के मुताबिक सरकार द्वारा पूर्ण सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि प्राप्त करने में 3-4 महीने के बीच का समय लग जाता है। एक बार सब्सिडी राशि लोन अकाउंट में जमा हो जाने के बाद, घर खरीदार आंशिक ऋण चुकौती कर सकते हैं, इस तरह वे होम लोन पर बकाया ऋण राशि को, ईएमआई के अलावा इस सब्सिडी के जरिए और कम कर सकते हैं।