PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन पर ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। खुद के घर का सपना देखने वालों के लिए ये योजना फायदेमंद है। लोन पर सब्सिडी मिलने से उन्हें कुछ राहत मिलती है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। योजना के तहत लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं जिनके सटीक जवाब उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या पति या पत्नी दोनों इस योजना के तहत अलग-अलग सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं? इस योजना के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी कि पति और पत्नी में से सिर्फ एक ही शख्स को सब्सिडी मिल सकती है।

किसी परिवार में बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही घर पर सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि योजना के तहत कपल को यह छूट दी गई है कि वे या तो मकान का मालिकाना हक साथ-साथ रखें या किसी एक के नाम पर। योजना के तहत पति, पत्नी और अविवाहित बेटे, बेटियां परिवार में शामिल हैं।

बता दें कि इस योजना के तहत आपको सब्सिडी तब भी नहीं मिलेगी जब पहले कभी किसी हाउसिंग स्कीम के तहत आपका परिवार पहले से ही केंद्री स्तर पर लाभार्थी हो। आपके परिवार का देश में कहीं भी घर हो। इस योजना के तहत किसे कितने सब्सिडी मिलेगी इसके लिए शर्तें बनाई गई हैं। ये शर्तें इनकम स्लॉट पर आधारित हैं। योजना में इन तीन कैटेगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं। इसमें एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आते हैं।