PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के जरिए होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। अपने खुद के घर का सपना देखने वाले लोग इस स्कीम के जरिए सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं। इस योजना के तहत 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। सरकार ने इस योजना के तहत किन्हें फायदे मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा इसके लिए शर्तें बनाई हुई हैं।
अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि कितनी आमदनी वालों को इस स्कीम के तहत कितना लाभ यानी सब्सिडी मिल सकती है। नियमों के मुताबिक इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख और 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले इस स्कीम के लिए पात्र हैं। सालाना इनकम ढाई लाख रुपये से होने पर आय का उचित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अटैच करके देना होता है।
सरकार ने इस स्कीम के जरिए 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्हें योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसमें प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के लिए लाभ लिया जा सकता है।
बैंकों के अलावा इस योजना के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको के जरिए भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत ऐसे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में कवर किया जाता है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल किया गया है। कोरोना संकट के चलते केंद्र ने स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।
