Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के जरिए होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। सरकार इस योजना के तहत 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। योजना की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। अगर आप खुद के घर का सपना देखते हैं तो 2015 में शुरू की स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक और बहुत से संस्थान इसका फायदा ग्राहकों को मुहैया करवा रहे हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले ग्राहकों के मन में एक सवाल होता है कि इस योजना के तहत लिए गया लोन अधिकतम कितनी अवधि के लिए मिलता है? योजना के नियमों के तहत अधिकत 30 वर्षों तक की अवधि के लिए लोन दिया जाता है। लोन की अवधि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति की आयु या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लाभार्थी इस टाइम पीरियड से लोन की रकम को चुकाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है।
बता दें कि लाभ लेने वालों की पहचान सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर तय की जाती है। इसके जरिए ही पता लगाया जाता है कौन योजना के लिए पात्र हैं और कौन नहीं। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि कितनी आमदनी वालों को इस स्कीम के तहत कितना लाभ यानी सब्सिडी मिल सकती है।
नियमों के मुताबिक इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख और 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले इस स्कीम के लिए पात्र हैं।