तीन दिन बाद वित्त वर्ष 2018-19 खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। इस दौरान कई सारे ऐसे नियम कायदे भी हैं जो बदल जाएंगे। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि क्या- क्या बदलने वाला है और इसका आपकी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके करने से आपको कई सारे कागजी कामों में आसानी होगी।
1- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है। यदि आप ऐसा करने में असफल रहे हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार यानी अवैध हो जाएगाष। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए कहा था कि आधार को आई-टी रिटर्न और पैन कार्ड जारी करना अनिवार्य है।
2- रेल यात्रियों के लिए एक सुविधा एक अप्रैल से यह हो जाएगी कि अगर कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो यात्री को उसके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। आप आसानी से दो पीएनआर नंबर लिंक कर पाएंगे। शर्त यह है कि दोनों टिकटों पर यात्री की जानकारी समान होनी चाहिए। केनेक्टिंग ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि पहली ट्रेन के लेट होने के चलते दूसरी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में रेलवे इन यात्रियों का किराया वापस देगा।
3- अप्रैल से सेबी के भी कई नियम बदलने वाले हैं। नए नियम के अनुसार निवेशकों से वसूला जाने वाला टोटल एक्पेंस रेशियो (टीईआर) 2.25 होगा। क्लोज इंडेड स्कीन के लिए टीईआर 1.25 प्रतिशत होगा। इक्विटी योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं के लिए, टीईआर एक प्रतिशत होगा।
4- शेयर से संबंधित को भी कागज या साक्ष्य अगर आपके पास कागजी रुप में मौजूद है तो उस डीमैट अकाउंट के जरिए डिजिटल में तब्दील करा लें।एक अप्रैल 2019 के बाद से डीमैट खाते वाले शेयर(डिजिटल ) ही वैध माने जाएंगे।
5- एक अप्रैल के बाद से अगर आपके पास 125 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिल है तो उसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होना जरूरी है। इसके अलावा 125 सीसी तक की बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने चाहिए।
6- 1 अप्रैल से, बिजली के बिल प्रीपेडहो जाएंगे। जरूरत अनुसार आप रिचार्ज कर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में नए प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे।
7- RBI के निर्देश के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी की फ्लोटिंग ब्याज दरें अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होंगी। यह 1 अप्रैल से अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद कर्ज सस्ता होने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इसे पहले ही लागू कर दिया है।
8- रियल एस्टेट सेक्टर में, नई GST दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नई दरों के तहत, सस्ते घरों पर GST दर 1% होगी । उच्च श्रेणी में आने वाले अन्य घरों पर GST दर 5% होगी। फिलहाल यह दर 8% और 12% है।
9-ईपीएफओ के नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने के बाद फंड ट्रांसफर कराने में आसानी रहेगी। नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों को UAN होने के बावजूद भी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।