Pan Card Aadhaar card:अगर आपने PAN (Permanent Account Number) को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है ऐसा नहीं करने पर बाद में आपके पैन कार्ड को भी अवैध करार दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा 31 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिसके पास भी पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों है उन्हें दोनों को जोड़ना होगा। इस वर्ष की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139AA को बरकरार रखा था।

कैसे करें लिंक: पैन को आधार से लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।। ‘क्विक लिंक्स’ के नीचे बाईं ओर के कॉलम में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगी।आयकर विभाग आपके आधार विवरण से पैन के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा।ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर नाम पैन कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग हो ऐसे में उस व्यक्ति को दोनों डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा या व्यक्तिगत रूप से पैन आवेदन केंद्र पर जाना होगा और बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

ऐसे चेक करें स्टेटस: आयकर विभाग की  वेबसाइट आपको यह जांचने की भी अनुमति देती है कि आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं। आपको बस अपना पैन और आधार देना होगा और वेबसाइट आपको बता देगी कि दोनों लिंक हैं या नहीं।इस अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय आधार नंबर बताना अनिवार्य है।