Pan Aadhaar Linking Deadline: PAN CARD को AADHAAR CARD से अभी तक आपने लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके के लिए जरूरी है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने Permanent Account Number (PAN) को Aadhaar Card से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। यह सातवीं बार है जब दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पैन कार्ड को आधार कार्ड करने से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आप इसे ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं।

अगर आप इस महीने दोनों दस्तावेजों को लिंक करना भूल जाते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ यानी सीबीडीटी ने घोषणा की है कि आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड को 31 तारीख के बाद अवैध माना जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक आधार संख्या बताने में विफल होने पर व्यक्ति का आवंटित पैन अमान्य माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे। मसलन, व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया था।संभव है कि ऐसा होने पर विभाग कोई आगे का रास्ता निकाले लेकिन फिलहाल यूजर्स को रिस्क नहीं लेना चाहिए।

कैसे करें लिंक: पैन को आधार से लिंक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।। ‘क्विक लिंक्स’ के नीचे बाईं ओर के कॉलम में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।यहां आपको अपना पैन, आधार और नाम साझा करना होगा। जिसके बाद पैन-आधार लिंकिंग को पूरा करने के लिए एक ओटीपी आएगी।आयकर विभाग आपके आधार विवरण से पैन के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा।ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड पर नाम पैन कार्ड में नाम पूरी तरह से अलग हो ऐसे में उस व्यक्ति को दोनों डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा या व्यक्तिगत रूप से पैन आवेदन केंद्र पर जाना होगा और बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

ऐसे चेक करें स्टेटस: आयकर विभाग की वेबसाइट आपको यह जांचने की भी अनुमति देती है कि आपका आधार पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं। आपको बस अपना पैन और आधार देना होगा और वेबसाइट आपको बता देगी कि दोनों लिंक हैं या नहीं।इस अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय आधार नंबर बताना अनिवार्य है।