PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून है। ऐसे में अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इस डेडलाइन से पहले इस अधूरे काम को पूरा कर लें। ऐसा न करने पर पैन को इनवैलिड करार दिया जाएगा। वहीं इनवैलिड पैन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है तो पैन कार्ड होल्डर पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। आधार-पैन लिंकिंग के कई फायदे हैं। इससे बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है। बिजनेस या दूसरे कामों में इंवेस्टमेंट के लिए भी इसके जरिए आसानी होती है। नए व्यापार की शुरूआत, वाहन खरीदी सहित अन्य कई काम हैं जिनमें इसके जरिए फायदा मिलता है।

अगर आधार पैन लिंक नहीं तो ऐसे करें लिंकिंग

आप इस अधूरे काम को सिर्फ तीन स्टेप में घर बैठे पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और कुछ ही मिनट में आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबासइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा।

बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम दर्ज करना होगा।

अगर आपके आधार में सिर्फ जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card।’ इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपक पैन आधार से लिंक कर दिया गया है।