PAN Card-Aadhaar Card Linking Deadline extended: पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 तक के है। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिली है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। यह पहला मौका नहीं है जब वित्त मंत्रालय ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया हो इससे पहले भी कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है।
सरकार ने फैसला लिया था कि इस काम के लिए आखिरी तारीख 30 जून है। जो लोग इस डेडलाइन तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते उनसे 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए जाते। मालूम हो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
आप इस अधूरे काम को सिर्फ तीन स्टेप में घर बैठे पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और कुछ ही मिनट में आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
इसके लिए आपको सबसे इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबासइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा। बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम दर्ज करना होगा।
अगर आपके आधार में सिर्फ जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card।’ इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। इतना करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपक पैन आधार से लिंक कर दिया गया है।
