सोचिए अगर आपकी कोई पुरानी निजी तस्वीर या वीडियो, जिसे आपने कभी शेयर नहीं किया, अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला वकील के साथ, जिसने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप था कि कॉलेज के दिनों में उसके एक पूर्व साथी ने गुप्त रूप से उसका निजी वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब सालों बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा मैसेजिंग ऐप्स पर वायरल हो रहा है।
न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गहरी संवेदना जताई और कहा, “यह महिला अत्यंत मानसिक पीड़ा से गुजर रही है।कल्पना कीजिए, यदि वह मेरी बेटी होती तो क्या होता?” कोर्ट की यह टिप्पणी ना सिर्फ इस पीड़ा को समझती है, बल्कि यह भी बताती है कि आज के डिजिटल दौर में निजता को लेकर खतरा कितना बड़ा हो चुका है।
अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो, तो घबराएं नहीं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना इजाजत इंटरनेट पर पोस्ट की गई अपनी निजी सामग्री को तुरंत हटवा सकते हैं।
जज ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर आपत्तिजनक सामग्री को हटाएं
जज ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर उस आपत्तिजनक सामग्री को खोजकर हटाया जाए और 14 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस के मुखिया को भी इस मामले में शामिल किया और ऐसे डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए मजबूत और जल्दी कदम उठाने की जरूरत बताई।
पिछले महीने एक अन्य मामले में एक किशोरी की जिंदगी में तब उथल-पुथल मच गई जब उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए गए। ये पेज उस 15 वर्षीय लड़की की वास्तविक और छेड़छाड़ की गई आपत्तिजनक तस्वीरों से भरे हुए थे। इस नकली पहचान ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को गहरे मानसिक आघात में डाल दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को आदेश दिया कि वह फर्जी प्रोफाइलों को तुरंत ब्लॉक करे और आईपी एड्रेस जैसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि इस दुर्व्यवहार के पीछे शामिल लोगों का पता लगाया जा सके।
यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इस प्रकार की कोई घटना घटती है, तो आप क्या कर सकते हैं?
जब कोई निजी फोटो, वीडियो या फर्जी पहचान आपकी अनुमति के बिना ऑनलाइन दिखाई देती है, तो यह बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन आप उसे रिपोर्ट करने, हटवाने और नियंत्रण वापस पाने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं।
स्रोत के साथ सीधा संपर्क करें
वेबसाइट या अपलोडर से संपर्क करें: अगर सामग्री किसी ऐसी वेबसाइट पर है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो सीधे उसके मालिक से संपर्क करने का प्रयास करें। संपर्क विवरण प्राप्त करने के लिए WHOIS टूल का उपयोग करें और अपनी स्थिति स्पष्ट एवं शांतिपूर्ण ढंग से समझाएँ।
इन-प्लेटफ़ॉर्म रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करें: इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) या यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर उनकी इन-प्लेटफार्म रिपोर्टिंग सुविधाओं का उपयोग करें। अधिकतर प्लेटफार्म पर उत्पीड़न, छद्म पहचान और अश्लील सामग्री के खिलाफ स्पष्ट नीतियां होती हैं।
यदि जरूरत हो तो आगे बढ़ें: यदि प्लेटफार्म कोई रिस्पांस नहीं देता, तो ‘रिपोर्ट हार्मफुल कंटेंट’ (यूके-आधारित, लेकिन वैश्विक स्तर पर मान्य) जैसे संगठन आगे की कार्रवाई के लिए आपको जरूरी गाइडलाइन और मदद दे सकते हैं।
साइबर विशेषज्ञ और ‘द ऑर्गनाइजेशन फॉर एनलाइटनमेंट एंड एजुकेशन’ (TOFEE) के सह-संस्थापक तुषार शर्मा ने बताया, “आप संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधे आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं। आईटी नियम, 2021 और संशोधित नियम 2023 के अनुसार, सभी प्लेटफॉर्म को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायतें प्राप्त करनी होंगी और 15 दिनों के भीतर उनका समाधान करना होगा।”
उन्होंने यह भी जोड़ा, “कुछ मामलों में जैसे कि संवेदनशील या हानिकारक सामग्री से जुड़ी शिकायतें, 72 घंटों के भीतर निपटाई जानी चाहिए। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न या महिलाओं को टारगेट करने वाले अपराधों से जूझ रहे हैं, तो आप साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: https://www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सहयोग पोर्टल भी नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल शिकायत समाधान में सहायता हेतु बनाया गया है।”
टेकडाउन और डी-इंडेक्सिंग विकल्पों के लिए अनुरोध करें
क्लाउडएसईके के थ्रेट रिसर्चर III, पवन कार्तिक एम ने indianexpress.com से बातचीत में कहा, “आप Google से सामग्री को डी-इंडेक्स करने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि वह खोज परिणामों में दिखाई न दे। प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे हटाने के अनुरोध भी काम करते हैं। हालांकि यदि स्रोत डार्क वेब पर है, तो यह बहुत कठिन हो सकता है; हटाने में क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की आवश्यकता हो सकती है और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती।”
DMCA निष्कासन: यदि कोई आपकी कॉपीराइट सामग्री का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (DMCA) नोटिस दाखिल कर सकते हैं।
Google रिमूवल टूल: खोज परिणामों से व्यक्तिगत या अश्लील सामग्री हटाने का अनुरोध करने के लिए यह फॉर्म भरें। इसके लिए आपको URL और प्रमाण (जैसे स्क्रीनशॉट) की आवश्यकता होगी।
कानूनी सहायता: मानहानि या छवि-आधारित दुर्व्यवहार जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में किसी वकील से परामर्श लें। वे आपको औपचारिक नोटिस, ‘सीज एंड डिसिस्ट’ पत्र, या अदालती कार्रवाई में सहायता कर सकते हैं।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शुभम सिंह ने पाठकों के लिए कुछ प्रमुख टूल साझा किए हैं:
Take It Down – https://takeitdown.ncmec.org
मेटा का यह नया, मुफ़्त टूल नाबालिगों (चाहे अब आप वयस्क हो गए हों) से संबंधित नग्न या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री की ऑनलाइन शेयरिंग को रोकने में मदद करता है। सिंह ने कहा, “इसमें आप गुमनाम रहते हैं और आपको अपनी तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती।”
यह कैसे काम करता है:
अपने डिवाइस से इमेज या वीडियो चुनें (उसे अपलोड न करें)।
यह टूल आपकी सामग्री का एक ‘हैश’ (डिजिटल फिंगरप्रिंट) बनाता है।
यह हैश NCMEC द्वारा तैयार की गई एक सुरक्षित सूची में जोड़ा जाता है।
यह हैश मेटा, टिकटॉक आदि जैसे भागीदार प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा किया जाता है ताकि मेल खाती सामग्री की पहचान कर उसे हटाया जा सके।
आपकी मूल सामग्री कभी भी आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाती।
सबमिट करने के बाद उस छवि को दोबारा पोस्ट न करें, इससे ब्लॉक या गलत फ्लैग लग सकता है।
StopNCII.org – https://stopncii.org/
यह यूके स्थित रिवेंज पोर्न हेल्पलाइन द्वारा संचालित एक मुफ़्त टूल है, जिसे 2015 में गैर-लाभकारी संस्था SWGfL के तहत स्थापित किया गया था। यह बिना सहमति के अंतरंग इमेज्स के दुरुपयोग (NCII) के पीड़ितों को भविष्य में उनकी सामग्री के प्रसार से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी हटाने की दर 90 प्रतिशत से अधिक है, और अब तक 3 लाख से अधिक इमेज्स हटाई जा चुकी हैं।
यह कैसे काम करता है:
हैश आपके डिवाइस में मौजूद अंतरंग इमेज्स या वीडियो से बनाए जाते हैं (इन्हें कभी अपलोड नहीं किया जाता)।
पिन के साथ हैश सबमिट करें और एक केस नंबर प्राप्त करें।
साझेदार प्लेटफॉर्म मेल खाती सामग्री को स्कैन करके हटाते या ब्लॉक करते हैं।
आप अपने पिन के माध्यम से कभी भी अपने मामले को ट्रैक कर सकते हैं।
गूगल टूल – https://support.google.com/websearch/answer/6302812?sjid=9606018383223389785-NC
यदि आपकी निजी या अंतरंग तस्वीरें/वीडियो आपकी सहमति के बिना ऑनलाइन साझा किए गए हैं, तो गूगल उन्हें खोज परिणामों से हटाने में आपकी मदद कर सकता है।
ऐसे करें
Google की सहायता साइट पर दिए गए फ़ॉर्म को भरें।
सटीक लिंक और प्रमाण (जैसे स्क्रीनशॉट) साझा करें।
Google आपके अनुरोध की समीक्षा करेगा और आपको ईमेल द्वारा अपडेट देगा।
क्या हटाया जाता है?
गूगल केवल उस सामग्री को अपने खोज परिणामों से हटाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सामग्री इंटरनेट से हट जाएगी, बल्कि वह केवल Google सर्च में नहीं दिखेगी। यह हानिकारक सामग्री को खोजना कठिन बनाने और कुछ को अपने नियंत्रण में करने का एक तरीका है।
हालांकि कोई भी उपाय नुकसान को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता, लेकिन ये कदम गलत चीजों को फैलाने को सीमित करने और नियंत्रण की भावना बहाल करने में मदद कर सकते हैं। किसी को भी अकेले या अंधेरे में इस समस्या से नहीं जूझना चाहिए।