One Nation One Ration Card: ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ स्कीम 24 राज्यों में लागू हो चुकी है। अन्य राज्यों में भी इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत एक राज्य का राशनकार्डधारक बिना रोकटोक अन्य राज्य से अनाज खरीद सकता है। जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को मिलाकर, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 24 है।

इस योजना के लागू होने के बाद राशनकार्डधारकों के मन में एक सवाल है कि क्या अन्य राज्यों से अनाज खरीदने के लिए उन्हें कोई नया राशनकार्ड बनवाना पडे़गा या मौजूदा राशनकार्ड से ही काम चल जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत पुराने कार्ड के तहत भी लोगों को अनाज देने की हामी भरी है। यानि कि आप अपने मौजूदा राशन कार्ड की मदद से उस राज्य से भी राशन खरीद सकेंगे जो कि इस योजना में शामिल हैं।

बता दें कि इस योजना में जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्य और संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं।

अगर आपने अबतक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बेहद ही आसानी से इसे बनवा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने-अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट करना होता है। अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं।