केंद्र सरकार की ओर से व्यापार को सुगगता प्रदान करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। अब सरकार ने एक और सुविधा वाहन स्वामियों को देने की तैयारी कर रही है। इस सुविधा के तहत बिना रजिस्टर्ड वाहनों के लिए भी ऑनलाइन व्यापार प्रमाणपत्र और पंजीकरण अंक जारी करने का फैसला किया है। अगर यह व्यवस्था शुरू की जाती है तो ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें उसने व्यापार प्रमाण पत्र से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्ताव में क्या- क्या परिवर्तन
इस परिवर्तन के अनुसार, किसी भी मोटर वाहन का डीलर या व्यापारी एक ही वाहन पोर्टल् पर एक आवेदन में कई प्रकार के वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड सर्टिफिकेट और ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके लिए उसे ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
वैलिडिटी 12 महीने से 5 साल तक
इसके अलावा संशोधन में व्यापार पंजीकरण अंकों की संख्या के आधार पर शुल्क को व्यवस्थित करने का भी अधिकार है। वहीं ट्रेड सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी 12 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। चूकि इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, इसलिए प्रमाण पत्र के नुकसान या नष्ट होने की सूचना और डुप्लिकेट के लिए आवेदन के लिए अनुमति लेना हटा दिया गया है।
किन वाहनों के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट की जरुरत
ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल उन वाहनों के मामले में होती है, जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं। बता दें कि अभी तक वाहन ट्रेड सर्टिफिकेट लेने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन इस प्रस्ताव के पास हो जाने से लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।