Mandatory Six Airbags Rule News: केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2022 से कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से लागू होने वाले नियम को एक साल के लिए टाल दिया गया है। अब इसे अक्टूबर 2023 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि यात्री कारों के लिए सिक्स एयरबैग का नियम अब अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।
नितिन गडकरी ने हाल ही में 8 सीटर वाहनों में लोगों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य किया था, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर आपूर्ति चेन में होने वाले बाधाओं के कारण पैसेंजर कारों में सिक्स एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टालना पड़ा है।
केंद्रीय मंत्री ने सिक्स एयरबैग को लेकर ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है और लिखा कि ”ऑटो उद्योग में वैश्विक आपूर्ति चेन में बाधाओं और आर्थिक की कमी के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कच्चे सामानों की आपूर्ति कराने में लगातार कमी आ रही है, ऐसे में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू के प्रस्ताव को अब 01 अक्टूबर 2023 से प्रभावी माना जाएगा।”
गौरतलब है कि नितिन गडकरी ने पहले देश में कारों के लिए सुरक्षा मानदंडों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गडकरी ने कहा था कि उन्हें छोटी अर्थव्यवस्था वाली कारों का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत में अधिकांश ऑटोमोबाइल निर्माता 6 एयरबैग वाली कारों का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन इसकी लागत अधिक होने के कारण इन कारों को खरीदने से कतरा रहे हैं। गडकरी आश्चर्य है कि ऑटोमोबाइल निर्माता देश में इकॉनमी कारों का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं।
एक एयरबैग एक वाहन एक ऐसा सिस्टम है, जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच टकराव को रोकती है, जिससे गंभीर चोटों के लगने का खतरा ज्यादा होता है। NCRB एक डाटा के अनुसार, पिछले साल 1.55 लोग भारत में रोड एक्सीडेंट से जान गंवा चुके हैं। यानी कि 426 लोग रोज और 18 लोग हर घंटे रोड दुर्घटनाम में जान गंवा रहे हैं।