Pension Fund Regulatory and Development Authority of India (PFRDA) National Pension System: पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया (पीएफआरडीए) नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से आंशिक निकासी की छूट देती है। एनपीएस का असल लाभ लोगों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी की स्थित में हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हमारा एनपीएस खाता हमारे बेहद काम आता है। एनपीएस के निवेशकर्ता अब पत्नी, बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे या निर्भर माता-पिता के इलाज से जुड़ें खर्च के लिए निकासी कर सकते हैं
मौजूदा नियमों के अनुसार, निवेशकर्ता अपने अंशदान का 25 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते इसके अलावा निवेशकर्ता ने एनपीएस सदस्य के तौर पर तीन साल की अवधि पूरी कर ली हो। यानी की एनपीएस में अंशदान जमा करते हुए सदस्य को तीन साल पूरे होने पर ही निकासी की छूट मिलेगी।
एक निवेशक एनपीएस के तहत अंशदान की अवधि (जब तक एनपीएस के लिए पैसा जमा किया जाता है) के दौरान तीन बार आंशिक निकासी कर सकते है। हालांकि, प्रत्येक निकासी निवेशक और नियोक्ता द्वारा जमा किए गए रकम से 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
नियम के मुताबिक सदस्य व्यापार के लिए पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरु करने के लिए अपने एनपीएस खाते से जमा किया गए पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। बता दें कि एनपीएस के तहत दो तरह के एकाउंट होते हैं- टियर I और टियर II। टियर I खाता अनिवार्य है, ग्राहक को टियर II खाता खोलने और चलाने के लिए विकल्प दिए जाते हैं।

