क्या आप जानते हैं कि यदि रसोई गैस के सिलिंडर (LPG Gas Cylinder) से दुर्घटना होने पर भी मुआवजा मिलता है? देश में अगर आप किसी भी वैध गैस डीलर से एलपीजी सिलिंडर लेते हैं तो उसी दौरान आपका 40 लाख रुपये तक का बीमा भी हो जाता है। यह बीमा कई स्तर पर लागू होता है। दरअसल, भारत में काफी अधिक जनसंख्या है और हर घर तक गैस सिलेंडर मुहैया कराने की चुनौती रहती है। इनमें गैस भरने से लेकर, उसको पहुंचाने, देख-रेख आदि के लिए नियम बने हुए हैं। लिहाजा, सिलेंडर गैस को लेकर काफी एहतियात बरता जाता है। सावधानी नहीं होने से दुर्घटना का ख़तरा भी बना रहता है। उदाहरण के लिए पिछले साल ही सिलेंडर गैस लीक होने और विस्फोट के 68 मामले सामने आए।
देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां गैस सिलेंडर के इंश्योरेंस पॉलिसी पर काफी प्रीमियम अदा करती हैं। हर लाइसेंसधारी एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर और उसका ग्राहक को शर्तिया तौर पर इंश्योरेंस के दायरे में रखा जाता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुर्घटना होने पर उसे 40 लाख रुपये तक देने का प्रावधान है। दरअसल, तेल कंपनियों को एक प्रकार की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी होती है। तेल कंपनियां इस पॉलिसी को लागू करने के संदर्भ में पूरी तरह ग्राहक के प्रति बाध्य होती हैं।
सबसे ख़ास बात यह है कि इस बीमा के लिए तेल कंपनियां ग्राहकों से पैसा नहीं ले सकती हैं। दुर्घटना की सूरत में मुआवजे की रकम पहले तेल कंपनियों के खाते में जाएगी और फिर वहा से दावा करने वाले ग्राहक को मिलेगी। यदि एलपीजी सिलेंडर से प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचता है तो ग्राहक को 1 लाख रुपये मिलता है। वहीं, घायल होने पर फौरी राहत के लिए 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। मेडिकल पर कुल 15 लाख का क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन, इसमें प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये का कैप भी लगा होता है। यानी एक व्यक्ति 1 लाख रुपये ज्यादा की रकम का क्लेम इलाज के लिए नहीं ले सकता। व्यक्तिगत इंश्योरेंस की रकम 5 लाख रुपये होती है।