Income tax return filing Section, Section 80DDB of Income Tax Law: इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की तारीख 30 जून है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आईटीआर फाइल करने के दौरान टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने नियम बनाए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनके जरिए आसानी से टैक्स बचत की जा सकती है। टैक्सपेयर्स को कई बीमारियों के इलाज पर भी इनकम टैक्‍स छूट मिलती है। टैक्सपेयर्स 1 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक सेक्शन 80DDB के तहत टैक्सपेयर्स को यह टैक्स छूट मिलती है।

इस सेक्शन के तहत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकता है। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया (एनआरआई) यह डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स खुद के या फिर परिवार के आश्रित सदस्य के इलाज पर हुए खर्च के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र होते हैं।

टैक्सपेयर्स को कितनी टैक्स छूट मिलेगी यह कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें देखा जाता है कि आश्रित व्यक्ति की उम्र कितनी है। इसके तहत विशेष बीमारी से पीड़ित है तो 40,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वहीं अगर कोई सीनियर सिटिजन विशेष बीमारी से पीड़ित है तो बीमारी के इलाज पर 1 लाख तक के खर्च पर टैक्स छूट हासिल है। इसमें कई विशेष बीमारियों के इलाज पर क्लेम मिलता है।

किडनी फेल होने पर, हीमोफीलिया, थेलेसेमिया, कैंसर और एड्स आदि बीमारियों के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ गंभीर मानसिक बीमारियों के लिए भी टेक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना होता है। चिकित्सक निजी या फिर सरकारी हॉस्पिटल दोनों में से किसी के हो सकते हैं।