इनकम टैक्स स्लैब में आने वाले प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वे ईमानदारी से अपना टैक्स भरें। टैक्स फाइल करने का सीधा मतलब देश निर्माण है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स के पैसों से ही सरकार अलग-अलग कार्य करती है। ऐसे में अक्सर सरकार द्वारा भी कहा जाता है कि टैक्सपेयर्स ईमानदारी के साथ समय पर अपना टैक्स भरें। आप टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते अपने हिस्से का टैक्स अदा करने में हिकचिका रहे हैं तो आप घर बैठे आसानी ऑनलाइन ही इसे भर सकते हैं। इसे ऑनलाइन फाइलिंग जिसे ई फाइलिंग भी कहा जाता है
टैक्स ऑनलाइन भरना बेहद आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं। बस आपके पास इंटरनेट और सही जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग जानकारी के अभाव में ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं कर पाते। ऐसे में हम आपको इनकम टैक्स भरने का पूरा प्रॉसेस बता रहे हैं, जिसे फॉलो कर आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर विजीट करना होगा। इसके बाद ‘Services’ सेक्शन पर जाना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से ई-पेमेंट के लिए ‘Pay Taxes Online’ विकल्प को चुनें। पनी जरूरत के हिसाब से चालान का ऑप्शन सलेक्ट करें मसलन ये TNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट आदि।
इतन करते ही आपको PAN और TAN आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही चालान डिटेल्स भी। बैंक, नाम और एड्रेस आदि की जानकारी भी दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कन्फर्मेश मैसेज मिलेगा जिसके बाद आप बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्ट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहां नेट बैंकिंग के लिए लॉग इन करें।
जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको पेमेंट डीटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। इस भरें और पेमेंट कर दें। इसके बाद वेबसाइट पर CIN के साथ अन्य जानकारियां आ जाएंगी। इन जानकारियों को आप कहीं पर नोट कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें। बता दें कि हाल ही में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देरी से रिवाइज्ड इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है