ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान न लेकर चलें। ऐसा करना आप पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। भारतीय रेल में लगेज (सामान) को लेकर कुछ नियम-कायदे हैं। हर यात्री इनके अंतर्गत तय सीमा तक निःशुल्क सामान लेकर चल सकता है। पर निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाते कोई पकड़ा जाए, तो उससे जुर्माने के रूप में अतिरिक्त सामान के लिए रकम वसूली जाती है। भारतीय रेल ने इसके लिए ट्रेनों में बोगियों के हिसाब से मुफ्त में सामान ले जाने की सीमा तय कर रखी है।
हालांकि, यात्रियों को भारतीय रेल अतिरिक्त सामान बुक कराकर ले जाने की सुविधा भी देता है। पर अतिरिक्त लगेज के लिए यात्री को उपयुक्त लगेज रेट से डेढ़ गुणा अधिक कीमतें चुकानी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रेनों में लगेज ले जाने से जुड़ा रेलवे के नियम-कायदे क्या कहते हैं।
– भारतीय रेल की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक, एसी फर्स्ट क्लास में एक यात्री 70 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकता है, जबकि कुल 150 किलो (निःशुल्क लगेज सीमा जोड़कर) लगेज उसे ले जाने की अनुमति होती है। एसी 2 टियर स्लीपर/फर्स्ट क्लास में हर यात्री 50 किलो तक का सामान, जबकि कुल 100 किलो तक लगेज ले जा सकता है।
वहीं, एसी-3 टियर स्लीपर/एसी चेयर कार में फ्री में 40 किलो सामान और कुल अधिकतम सामान ले जाने की सीमा 40 किलो है। स्लीपर क्लास में मुफ्त में 40 किलो सामान और द्वितीय श्रेणी में प्रत्येक यात्री को 35 किलो तक सामान ले जाने की छूट रहती है। बाकी का विवरण टेबल में निम्नवत हैः

– 100 सेंटिमीटर x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) नाप वाले ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स को ट्रेन में निजी लगेज के रूप में ले जाने की अनुमति मिलेगी। पर ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स इस निर्धारित आकार से बड़े हुए तो यात्रियों को उन्हें बाकयदा बुक कराकर ब्रेक वैन से लाना पड़ेगा।
– एसी-3 टियर और एसी चेयर कार में 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी तक के साइज के ट्रंक और सूटकेस ले जाए जा सकते हैं।
– बड़े बैग या आकार वाला लगेज ब्रेक वैन के जरिए ही ट्रेन से लाया जा सकता है। लगेज के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपए है।
– आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक, खतरनाक और ज्वलनशील चीजें, खाली गैस सिलेंडर, मृत पक्षी और एसिड आदि चीजें बुक कर के ले जाने की अनुमति नहीं होती है।
– अगर कोई यात्री निःशुल्क सीमा से अधिक सामान ले जाते हुए ट्रेन में पकड़ा जाता है, तो उस दौरान लगेज के अतिरिक्त वजन (निःशुल्क सीमा छोड़कर) पर उससे छह गुणा अधिक लगेज स्केल रेट वसूला जाता है। पर सामान का वजन फ्री अलाउंस की सीमा से अधिक और मार्जिनल अलाउंस के अंदर हो, तो उस यात्री से लगेज स्केल रेट से 1.5 गुणा रकम वसूली जाएगी।