IRCTC Tatkal Train Ticket Booking, Cancellation Rules, Booking Facility: ट्रेन से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो दिक्कत और टिकट कैंसिल कराना पड़े तो दिक्क्त। इसी समस्या से निपटने के लिए हम आपको IRCTC, रेलवे के ट्रेन टिकट से जुड़े नियम बताने जा रहे हैं। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है। ट्रेन टिकट के कैंसिलेशन चार्ज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका टिकट कौन सी क्लास का है, और ट्रेन के आने के समय से कितने समय पहले कैंसिल करा रहे हैं। आईये जानते हैं कि रेल टिकट कैंसिल कराने पर कितने रुपए काट लेती है रेलवे।

1- अगर आप कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो AC फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के 240 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं सेकेंड AC 2 टायर/ फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए रुपए चार्ज लगेगा। AC 3 टायर/AC 3 इकॉनोमी/ AC चेयर कार के लिए 180 रुपए देने होंगे। वहीं स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपए देने होंगे। यह चार्ज प्रति यात्री होता है। अगर एक टिकट में 2 यात्रियों का रिजर्वेशन है तो दोनों को अलग अलग चार्ज देना होगा।

2- ट्रेन आने के समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 25 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 25 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक के चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा।
3- ट्रेन आने के समय से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 50 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 50 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा। अगर कोई ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले अपने टिकट को कैंसिल कराता है तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
4- आरएसी टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज काटने के बाद रिफंड वापस मिल जाएगा।

रेलवे ने रद्द कर दीं आज चलने वाली 261 ट्रेन, कुछ के बदल दिए रूट और टाइम

5- अगर आपके पास ई-टिकट है और अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसके लिए टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपका रिफंड अपने आप अकाउंट में आ जाएगा। वहीं काउंटर टिकट का रिफंड काउंटर से ही मिलेगा।
6- अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो अपको टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा।
7- अगर आपके पास ई-टिकट है और वेटिंग में है। तो आप उससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर वेटिंग में ई-टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो आपको बिना टिकट माना जाएगा। वेटिंग वाला ई-टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था।
8- नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास तत्काल का कन्फर्म टिकट है, और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको इसके लिए TDR फाइल करना पड़ेगा। वहीं अगर ट्रेन कैंसिंल हो जाती है तो कैंसिल होने पर भी टीडीआर फाइल करना ही होगा। अन्यथा कोई पैसा नहीं मिलेगा।