National Pension System: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को शुरू किया था। इस तारीख के बाद जॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। वहीं 2009 के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों को ऐच्छिक तौर पर इसमें शामिल कर दिया गया। इस स्कीम में 18 से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है।

एनपीएस के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अक्सर एनपीएस में निवेश करने वाले लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जिनको लेकर वे असमंजस की स्थिति में होते हैं। ऐसे में आज हम आपको एनपीएस में अगर किसी तरह की दिक्कत या शिकयात है तो आप बेहद ही आसानी से घर बैठे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं।

इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1800222080 पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने बाद एग्जिक्यूटिव के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी शिकायत को रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा। वहीं फॉर्म (G1)भर कर भी आप अपनी शिकायत लिखित में भेज सकते हैं। इसक लिए एनपीएस के एड्रेस NSDAL ई-गवर्नेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, टाइम्स टावर, कमला मिल कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 है।

आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वेबसाइट के लिंक https://www.npscra.nsdl.co.in/Logyour-grievance.php पर जाकर कुछ स्टेप्स फॉलो कर अपनी परेशानी रख सकते हैं।
इन तीनीं में से किसी एक तरीके से शिकायत दर्ज करने के बाद ग्राहकों को एकनॉलेजमेंट नंबर मुहैया करवाया जाता है। ये नंबर आपके शिकायत के स्टेट्स को चेक करने में मदद करता है। नियमों के मुताबिक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए।