1 अगस्त से बैंकिंग और वाहन इंश्योरेंस सहित कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों के बदलाव का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप कार या बाइक, स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले महीने से आपको यह थोड़ा सस्ता मिलेगा। 1 अगस्त से कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने लॉन्ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज को वापस ले लिया है। अब गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल और दो पहिया वाहन के लिए 5 साल का कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा।
वहीं 1 अगस्त से कई बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर अतिरिक्त चार्ज वसूलेंगे। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक शामिल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाते में कम से कम अब 1500 की बजाय 2000 रुपए रखने होंगे। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के खाता धारकों को अपने खाते में यह राशि रखनी होगी।
वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा प्रॉडक्ट कहां बना है। कंपनियों से कहा गया है कि ग्राहकों तक सामान डिलीवर करने से पहले यह बात साफ हो जानी चाहिए कि प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजन क्या है। यानी कि प्रॉडक्ट किस देश में बनकर तैयार हुआ है यह ग्राहकों को पता लगना चाहिए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों पर यह लागू होगा और वह न्यू प्रॉडक्ट लिस्टिंग करें।