Indian Railways: रेलवे स्टेशन पर प्लैटफॉर्म टिकट न लेना किसी को भी महंगा पड़ सकता है। बगैर इसके पकड़े जाने पर टिकट चेकर दोगुना किराया तक वसूल सकते हैं। जानें प्लैटफॉर्म टिकट और उससे जुड़ी अहम बातें:

क्या होता है प्लैटफॉर्म टिकट?: दिखने में यह रेल टिकट जैसा ही होता है, पर सिर्फ प्लैटफॉर्म पर जाने तक के लिए मान्य होता है। यानी इसके आधार पर न तो किसी ट्रेन में सफर किया जा सकता है और न ही उसकी सेवाएं ली जा सकती हैं। ‘ईरेल’ के मुताबिक, यह टिकट उनके लिए होती है, जो दोस्त, परिजन और जानने वालों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। चूंकि, हर किसी को रेलवे प्लैटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं होती, लिहाजा यह टिकट वहां तक जाने के लिए दिया जाता है।

इस आधार पर लगता है जुर्मानाः प्लैटफॉर्म टिकट लगभग 10 रुपए का होगा। लेकिन कई बार लोग इसे लेना भूल जाते हैं या जल्दबाजी के चक्कर में नहीं ले पाते हैं। ऐसे में अगर टिकट चेकिंग स्टाफ पकड़ ले, तब उस शख्स से 250 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स प्लैटफॉर्म पर बिना प्लैटफॉर्म टिकट धरा जाए और उस दौरान वहां कोई ट्रेन आई हो या जा रही है तब उस व्यक्ति से उस ट्रेन का दोगुना किराया भी वसूला जा सकता है।

ये अहम बातें भी जानें: प्लैटफॉर्म टिकट केवल नोटिफाइड स्टेशंस पर ही जारी किया जाता है। यह प्लैटफॉर्म पर जाने का अधिकार देता है। जारी किए जाने के दो घंटे बाद तक यह मान्य रहता है। यही वजह है कि इस पर टिकट काटने का समय और तारीख भी प्रिंट कर के दी जाती है। इन टिकटों का रिफंड नहीं मिलता, जबकि प्रेस संवाददाताओं और अखबार के एजेंट्स को इसका सिर्फ एक चौथाई हिस्सा देना पड़ता है।

इन सरकारी विभागों के स्टाफ को निःशुल्क मिलता है यह टिकटः पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग, मिलिट्री पुलिस, सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस, एक्साइज विभाग (ऑन ड्यूटी), सेवा समिति, बॉय स्काउट्स ऑर्गनाइजेशन, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और उनका स्टाफ।