Income Tax Notice: इनकम टैक्स से नोटिस मिलने पर अक्सर लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं। कई ऐसे मामले देखें गए हैं जिसमें इनकम टैक्स के नोटिस के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना लिया जाता है। इनकम टैक्स विभाग कई कारणों से लोगों को नोटिस जारी करती है। मसलन टैक्स रिटर्न में देरी, सही इनकम का खुलासा नहीं करना या फिर फॉर्म 26एएस के साथ टीडीएस क्लेम का मेल नहीं खाना आदि मुख्य कारणों में से हैं।
इनकम टैक्स नोटिस को लेकर लोगों के बीच कम जानकारी का फायदा ठग उठा ले जाते हैं। वे लोगों को ई-मेल या फोन कर ठगी का शिकार बनाते हैं। लेकिन क्या आपतो पता है कि आप घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर जारी किया गया इनकम टैक्स नोटिस असली है या नकली। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्सपेयर्स को यह सुविधा मिलती है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप चुटकियों में पता लगा लेंगे की नोटिस असली है या नकली।
– इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें
– ‘Quick Links’ पर जाएं
– ‘Authenticate’ के नीचे आप ‘Notice/Order Issued By ITD’ पर क्लिक करें
– नोटिस में मिले डॉक्यूमेंट नंबर या PAN नंबर, एसेसेमेंट ईयर, महीना और नोटिस इश्यू होने का साल दर्ज करें
– ‘Captcha Code’ दर्ज कर सबमिट करें
– इतना करते ही आपके सामने ‘Yes, Notice is valid and issued by Income Tax Authority’ लिखा दिखेगा (अगर असली होगा तो)
अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको मिला नोटिस नकली है और आप इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं और किसी भी अनजान शख्स के झांसे में आने से बच सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर में जाकर भी और ज्यादा पुख्ता जानकारी ले सकते हैं।