Income Tax and Income Tax return Query: इनकम टैक्स से जुड़े कई सवालों को लेकर पसोपेश में रहने वालों की परेशानी अब जल्द दूर हो जाएगी। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग लोगों के टैक्स संबंधी सवालों को कम से कम समय में निपटाने के मूड में है। अक्सर टैक्स संबंधी शिकायतों या प्रश्नों को लेकर आईटी विभाग द्वारा मदद के मामलों में अक्सर शिकायत का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि इनकम टैक्स द्वारा दिया गए हेल्पलाइन नंबर का कोई जवाब नहीं दे रहा है या फिर नंबर व्यस्त आने जैसी शिकायत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अब इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स संबंधी सवालों और जानकारियों को ऑनलाइन साझा करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना है और उसमें मांगी गई डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी है।

इसमें आपक पैन नंबर, एसेसमेंट ईयर, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी और सोशल मीडिया यूजर आईडी जैसी जानकारियां देनी है। एक बार आप यह डिटेल्स दे देते हैं तो आपका टिकट आईडी जेनरेट होगा और एसएमएस मिलेगा।आप आसानी से income tax return (ITR) इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर प्रॉसेसिंग जैसी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

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इनकम टैक्स विभाग की कोशिश है कि किसी भी टैक्स पेयर को टैक्स संबंधित शिकायतों के लिए दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। हां अगर ऐसा होता है कि टैक्स पेयर की परेशानी काफी बड़ी गै तो ऐसे में  ही उसे टैक्स अधिकारी से मिलना पड़े। इस तरह के कई सवालों के आधार पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले महीने ITR फाइलिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) सूची जारी की थी।