सरकारी डॉक्‍टरों के पेशन में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत सरकारी डॉक्‍टरों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकारी चिकित्‍सकों को इस पेंशन के नियम में बदलाव के बाद से पूर्व की तरह ही लाभ मिलेगा। नए शासनादेश के मुताबिक नौं अगस्‍त 2019 के अनुसार ही बदलाव किया जाएगा। आइए जानते हैं क्‍या होगा बदलाव और कौन सा नियम लागू किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके पेंशन में बदलाव किया जाएगा। 14 सितंबर 2020 के जीओ के अनुसार जिन सेवानिवृत्‍त डॉक्‍टरों की पेंशन से वसूली की गई थी, उनसे वसूली की गई धनराशि वापस की जाएगी। इसके तहत जून 2009 से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत सरकारी डॉक्‍टरों की पेशन व पारिवारिक पेंशन नौ अगस्‍त 2019 के शासनादेश के मुताबिक बदलाव होगा। जिससे इन डॉक्‍टरों को बड़ा फायदा होगा।

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अपर मुख्‍य सचिव वित्‍त के द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, 24 जून 2009 से पहले रिटायर डॉक्‍टरों की पेंशन का पुन: निर्धारण 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा। यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा दो सितंबर 2021 व 17 सितंबर 2021 को जारी किया गया, जिसके अनुपालन में यह शासनादेश जारी किया गया है। साथ ही आदेश के बाद अब 16 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 को जारी किया गया आदेश स्‍थगित कर दिया गया है। यानी कि अब शासनादेश के बाद 9 अगस्‍त 2019 का शासनादेश ही प्रभावी होगा।

बता दें कि इससे पहले 2020 से लागू पेंशन के नए नियम के तहत ही डॉक्‍टरों को पेंशन का भुगतान किया जाता था। लेकिन इस शासनादेश के बाद से सरकारी चिकित्‍सकों के पेंशन में बदलाव हो जाएगा। इससे पूर्व की तरह यानी 9 अगस्‍त 2019 का आदेश के तहत पेशन का पुननिर्धारण एक जनवरी 2016 के ही अनुसार किया जाएगा।

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