पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर मानी जाती है, जो लंबे समय के लिए निवेश की प्लानिंग करते हैं और ज्यादा फंड पाना चाहते हैं। यह एक टैक्स फ्री योजना है, जिसके तहत खाता बैंक और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खोला जा सकता है। पीपीएफ 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है और इसे आगे 5-5 साल करके बढ़ाया जा सकता है।
PPF अकाउंट के तहत आप मैच्योरिटी पर पूरा कॉपर्स की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा PPF अकाउंट होल्डर पार्टियली पैसों की निकासी कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के 7 साल के होने के बाद ही पैसा खाते से निकाला जा सकता है। साल में केवल एक ही बार आप इस खाते से पैसों को निकाल सकते हैं। PPF पांच साल के बाद विशेष परिस्थिति में बंद किया जा सकता है।
अगर आप पार्ट में या पूरे पैसे की पीपीएफ खाते से निकासी करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी आपका पीपीएफ खाता खुला है, में फॉर्म C जमा करना होगा।
जानिए स्टेप बाय स्टेप PPF खाते से कैसे निकाले पैसा
- पीपीएफ विड्राल फॉर्म या फॉर्म सी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर ले सकते हैं।
- फॉर्म का पहला भाग डिक्लेरेशन सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप अकाउंट से निकालना चाहते हैं। इसके अलावा, आपको यह भी उल्लेख करना होगा कि खाता कितने वर्षों से सक्रिय है।
- नाबालिग के खाते से रकम निकाल रहे हैं तो वह भी मेंशन करना होगा।
- इसके बाद पीपीएफ अकाउंट की ओपनिंग डेट, निकासी के समय कितनी, पहले निकाले गए रकम की जानकारी, कितनी रकम मिली है इसकी जानकारी और अधिकारी के हस्ताक्षर आदि की जानकारी देनी होगी।
- अब आप फॉर्म जमा कर पैसा निकाल सकते हैं और एक रसीद पर पैसा लेने के बाद हस्ताक्षर करें।
पीपीएफ निकासी: क्या आप पीपीएफ ऑनलाइन निकाल सकते हैं?
बैंकों ने अभी तक पीपीएफ निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं किया है। इसलिए, निवेशकों को संबंधित बैंक शाखा में जाना होगा, जिसके साथ उन्होंने पीपीएफ खाता खोला है। ऑनलाइन पीपीएफ निकासी नेट बैंकिंग के माध्यम से योग्य निकासी राशि की ऑनलाइन जांच करने तक सीमित है।