अक्सर ऐसा होता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे ट्रांसफर करते वक्त सही अकाउंट नंबर न भरने की वजह से हमारी मेहनत की मोटी गाढ़ी कमाई किसी अन्य बैंक के खाताधारक के पास ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे टाइम पर लोगों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको सावधानी के साथ तय प्रक्रिया का पालन करना होगा और आपको अपनी मेहनत के पैसे का एक एक रुपया रिफंड हो जाएगा।

बैंकों का गाइड करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक अगर किसी खाताधारक ने गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो यह बैंक की जवाबदेही है कि वे खाताधारक को रिफंड मुहैया करवाएं। एक ही बैंक के खाताधारकों के बीच गलती से पैसों का आदान-प्रदान होता है तो रिफंड होने में ज्यादा समय नहीं लगता।

वहीं अगर किसी और बैंक के खाताधारक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो रिफंड की प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे इसलिए क्योंकि बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सबसे पहले खाताधारक को उस बैंक की किसी शाखा में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है।

इसके बाद बैंक अधिकारी आपके दिए गए प्रूफ (जैसे स्क्रीनशॉट इत्यादि) को संज्ञान में लेते हैं और इसके बाद अपने कस्टमर के संपर्क साध जानकारी देते हैं कि आपके खाते में गलती से अन्य बैंक के खाताधारक ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है इस वजह से आपके खाते से पैसा निकाल जा रहा है। हालांकि अगर रिसीवर अपने खाते से रिफंड करने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस कर अपना रिफंड पा सकते हैं।