अगर आप भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन हासिल करते हैं तो आपके लिए बड़ी जरूरी खबर है। 30 नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख होती है। इस दिन राज्य और केंद्र सरकार के सभी रिटायर्ड कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट को अपनी पेंशन वितरण एजेंसी में जमा करवाते हैं। अगर कोई पेंशनधारक समय से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाता है, तो उसकी पेंशन रुक भी सकती है।

सरकार ने नहीं की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा

सरकार ने अभी तक इसकी डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया है तो इसे तुरंत कर ले। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इन दस्तावेजों में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और आधार से लिंक मोबाइल नंबर शामिल है।

आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डोर स्टेप बैंकिंग या व्यक्तिगत रूप से भी जमा कर सकते हैं। जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचेगा, उसके बाद ही आपकी रुकी हुई पेंशन रिलीज होगी। लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने के लिए आपका आधार नंबर पेंशन वितरण एजेंसी (बैंक, डाकघर, आदि) में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

असल FIR से कितनी अलग Zero FIR? किस मकसद से होती दायर, सरल शब्दों में यहां समझें

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने के लिए घर बैठे करें ये काम

  • मोबाइल में AadhaarFaceRD और Jeevan Pramaan Face App गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
  • ऐप पर पेंशन हासिल करने वाले का विवरण भरें
  • मोबाइल कैमरे से फोटो लेकर जानकारी सबमिट करें
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिलेगा, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक होगा

लाइफ सर्टिफिकेट का ऐसे चेक करें स्टेटस

  • डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी शामिल होगी
  • jeevanpramaan.gov.in पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर स्टेटस देख सकते हैं

इतने दिन तक जमा कर सकते लाइफ सर्टिफिकेट

नियमों के मुताबिक 60 से 80 साल के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की मोहलत रहती है। अगर इस समयसीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, तो पेंशन रुक सकती है।