आपका पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। ऐसा तब होगा अगर आप अपना पैन कार्ड 31 मार्च से पहले आधार कार्ड से नहीं लिंक कराते हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया आसान है और इसे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन ये सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है जिनका आधार और पैन कार्ड में डेटा मेल नहीं खा रहा है।

हजारों ऐसे करदाता जिनका जनसांख्यिकीय विवरण जैसे कि नाम, जन्मतिथि और लिंग, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अलग-अलग हैं। डेटा अलग होने के कारण दोनों को दूसरे से लिंक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैन कार्ड को लिंक करने की रिक्वेस्ट का अनुरोध करने के बाद आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से डेटा क्रॉसचेक करेगा और डिटेल्स अगर पैन कार्ड से मैच नहीं होते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट ख़ारिज हो जाएगी।

यदि डेटा मैच नहीं होने कि वजह से आपके पैन-आधार लिंकिंग खारिज कर दी जाती है तो आप आप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। आपको NSDL पोर्टल से आधार सीडिंग अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को ऑफलाइन पूरा करने के लिए अपने नजदीकी पैन केंद्र पर जाना होगा। आप एनएसडीएल या यूटीआईटीएसएल की वेबसाइटों पर बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ अपना निकटतम पैन केंद्र का पता लगा सकते हैं।


एक पेज के फॉर्म में आपको अपने पैन और आधार नंबर दोनों के साथ-साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड के नाम भी देने होंगे। वैकल्पिक रूप से, आप आधार या पैन डेटाबेस में नाम या अन्य जनसांख्यिकीय विवरण बदल सकते हैं और फिर दोनों को जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।