One Nation One Ration Card, PDS:  ‘वन नेशन वन कार्ड’ की व्यवस्था अबतक 23 राज्यों में लागू हो चुकी है। इसके जरिए राशन कार्डधारकों एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन खरीद सकते हैं। यह एक तरह से मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी की तरह है। यानी की जिस तरह सिम और नंबर बदले बिना मोबाइल यूजर्स एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के लिए स्विच कर सकते हैं ठीक उसी तरह एक राशनकार्डधारक एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन खरीद सकते हैं।

इस योजना के तहत राशन कार्ड पोर्टबिलिटी के लिए पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन होता है। यानी लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से के जरिए होती है। इसके लिए वेरिफिकेशन के समय राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है। आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर से ही किया जाता है।

बता दें कि महाराष्ट्र में भी अलग-अलग राज्यों से पहुंचने वाले राशनकार्डधारकों को राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक कैलाश पगारे ने यह जानकारी साझा की है। ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल 23 राज्यों के राशनकार्डधारक अब महाराष्ट्र में स्थलांतरित होंगे। उन्होंने कहा कि वे भी इसका फायदा ले सकते हैं।

ऐसे करें राशन कार्ड के लिए अप्लाई: राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए आप अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट कर सकते हैं। पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर भरें और नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।