राशन कार्ड के जरिए गरीबों को सरकार सब्सिडी के तहत बेहद ही सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है। राशन की दुकानों में 5 से 10 रुपये के भीतर चावल गेंहू आदि मिल जाते हैं। अब तो 24 राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था भी लागू हो चुकी है। इन राज्यों के लोग इन 24 में से किसी भी राज्य में जाकर अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं।

राशन कार्ड एक अहम दस्तावेज है और इसके जरिए सस्ती दर पर अनाज मिलता है तो लिहाजा लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं। राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। अक्सर लोगों के मन में राशन कार्ड को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें एक सवाल यह भी है कि क्या एक परिवार में एक से ज्यादा राशन कार्ड बनवाया जा सकता है?

राशन कार्ड से जुड़े नियमों के मुताबिक एक परिवार में सिर्फ एक ही राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर बनता है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें एक ही परिवार के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड होते हैं।

ऐसा करना नियमों के खिलाफ है और प्रशासन की तरफ से जुर्माना लगाया जा सकता है। जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त परिवार के विरुद्ध कार्रवाई तक भी की जा सकती है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

ऐसे करें अप्लाई: राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने-अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट करना होता है। अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं।