How to apply for e-PAN Card: वित्तीय कामकाज के लिए पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर बेहद अहम दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन, बैंक खाता खुलवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने आदि में होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में Aaadhaar आधारित ई-केवाईसी सर्विस (Aadhaar based e-kyc Service for Instant Pan) को शुरू कर दिया है। इसके जरिए 10 मिनट के भीतर तत्काल पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा। e-PAN कार्ड बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान है और ये बिल्कुल मुफ्त है।

तत्काल ई-पैन की मान्यता फिजिकट पैन के बराबर है। अक्सर लोगों के मन में पैन और ई-पैन को लेकर कई सवाल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल है कि क्या वे लोग जिनके पास पहले से फिजिकल पैन कार्ड है क्या वे अलग से ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

नियमों के मुताबिक जिन लोगों को पहले पैन कार्ड आवंटित किया गया है, वे तत्काल ई-पैन के लिए अप्लाई करने की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके पास एक साथ दो अलग-अलग पैन कार्ड होंगे जो कि गैर-कानूनी है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होंगे तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272 बी (1) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है।

सरकार किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं देती। अगर किसी शख्स के पास दो पैन कार्ड (चाहे फिजिकल और  डिजीटल) हैं तो और वे 10 हजार रुपये का जुर्माने से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि वे अपने पास एक ही कार्ड रखें और दूसरे कार्ड को सरेंडर कर दें।