डिजीटल ट्रांजेक्शन के जरिए हमारे बैंकिंग से जुडे़ अनुभव को कई मायनों में बदला है। अब बैंक की लाइफ में लगकर हमें पैसों को जमा करने या निकालने (एक निश्चित अमाउंट) की जरूरत नहीं पड़ती। डिजीटल ट्रांजेक्शन के दौरान कई बार ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। मसलन एटीएम से कैश निकासी के दौरान खाते से पैसे काट लिए जाते हैं मगर मशीन से नोट नहीं निकलते।

इसी तरह ऑनलाइन पैसा भेजने के दौरान खाते से पैसे काट लिए जाते हैं लेकिन रिसीवर के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। ऐसे में ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक बैंकों को सात दिन के भीतर खाताधारक को पैसा ट्रांसफर करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ग्राहक को बैंक द्वारा प्रति दिन 100 रुपये का हर्जाना दिया जाता है।

ATM ट्रांजेकेशन फेल हो तो ऐसे करें अप्लाई: 30 दिनों के भीतर फेल एटीएम ट्रांजेक्शन की शिकायत बैंक को करनी होती है। इसके ट्रांजेक्शन स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट और एटीएम कार्ड की डिटेल बैंक को देनी होती है। इसी के आधार पर शिकायत दर्ज होती है। इसके बाद सात दिन तक पैसा वापस न मिले तो ग्राहकों को हर्जाने के लिए Annexure 5 Form भरना होता है। इस फॉर्म को भरकर जमा करने के बाद आपको प्रति दिन (जब से फॉर्म किया हो) 100 रुपये का हर्जाना बैंक की तरफ से दिया जाता है।

UPI एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से पैसे के लेन-देन फेल होने पर ऐसे करें शिकायत:-

1. एप ओपन करने के बाद पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करें
2. जहां पर Raise Dispute पर क्लिक करें
3. अपनी शिकायत दर्ज करें
4. अब बैंक आपकी शिकायत पर छानबीन करेगा
5. शिकायत के सही पाए जाने की दशा में पैसे वापस कर दिए जाएंगे