PPF Account: बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए अभिभावकों द्वारा उनके लिए निवेश करना अच्छे विकल्पों में से एक विकल्प है। अगर आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। पीपीएफ अकाउंट खाताधारक की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। बच्चों का भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। 18 वर्ष की कम उम्र तक यह एकाउंट अभिभावक द्वारा संचालित होता है। खाताधारक के वयस्क होने पर वह खुद अपने खाते को ऑपरेट कर सकता है।

कौन खोल सकता है पीपीएफ एकाउंट: किसी भी बच्चे का पीपीएफ अकाउंट उसका कोई अभिभावक या माता पिता खोल सकते हैं। हालांकि एक ही बच्चे के नाम पर माता पिता दोनों पीपीएफ एकाउंट नहीं खोल सकते हैं।

कहां खोल सकते हैं अकाउंट: पीपीएफ अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जहां पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। वहीं खोल सकते हैं।

इन दस्तावेजों की जरूरत: बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल रहे अभिभावक को बच्चे की जानकारी के साथ-साथ अपनी जानकारी भी देनी होती है। अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज और फोटो के साथ-साथ बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र या आधार कार्ड को बतौर आयु प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके अलावा खाता खोलने के समय पांच सौ या उससे अधिक रुपए का चेक जमा करना होता है।

न्यूनतम और अधिकतम निवेश की बात करें तो कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपए से लेकर  अधिकतम 1.5 लाख रुपए  जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ खाते में दिए गए योगदान से धारा 80 सी के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती होती है। अपने स्वयं के पीपीएफ खाते और अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में, दोनों खातों को एक साथ लेने पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।