यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पैन कार्ड में गलत नाम को सही करने के साथ ही नाम में बदलाव कर सकते हैं। आयकर विभाग व्यक्ति, कंपनी या फर्म को 10 अंकों वाला अल्फा-न्यूमरिक नंबर जारी करता है। इसके अलावा विभाग की तरफ से ई-पैन भी जारी किया जा सकता है।

यह पैन कार्ड डिजिटल रूप से साइन किया होता है। जिन लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करना होता है उनके लिए पैन कार्ड आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वित्तीय और आर्थिक लेनदेन में भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आमतौर लोग पैन कार्ड में नाम में गड़बड़ी को लेकर परेशान रहते हैं।

पैन कार्ड में नाम बदला जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां आप इन 5 तरीकों से नाम में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘एप्लिकेशन टाइप’ पर जाकर ‘changes or correction in existing PAN Data/ Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN data)’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद व्यक्तिगत कैटेगरी चुनने के बाद नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी, पैन नंबर, नागरिकता और कैप्चा कोड भरना होगा। आवश्यक जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। इसमें आपके ई-मेल पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा। इसके बाद आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।

इस लिंक पर क्लिक करते ही ऑप PAN एप्लिकेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपने जो पहले जानकारियां भरी होंगी उनके देख सकते हैं। आखिर में आपको आधार कार्ड में दिए गए नाम के अनुसार अपना नाम भरना होगा। यदि आप अपनी फोटो अपडेट करना चाहते हैं, सिग्नेचर बदलना चाहते हैं तो आपको ‘Photo mismatch’ और ‘Signature Mismatch’ पर क्लिक करना होगा।

एक बार सभी विवरण भरने के बाद आप ‘Next’ पर क्लिक करें। सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एकनॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। इसके बाद आप https://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward पर जाकर अपने पैन कार्ड के अपडेट का स्टेटस देख सकते हैं। यहां आपको पैन, जन्मतिथि और कैप्चा भरना होगा।